श्रावस्ती पुलिस को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध चाकू रखने के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई मंगलवार को अपराधियों पर नकेल कसने और उन्हें सजा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मामला वर्ष 2016 का है। थाना कोतवाली भिनगा में मु0अ0सं0 3264/2016 धारा 4/24 आर्म्स एक्ट के तहत फैयाज पुत्र समीउल्ला निवासी मोहल्ला चिकवा, कस्बा भिनगा, जनपद श्रावस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पर अवैध चाकू रखने का आरोप था। मा0 सीजेएम न्यायालय श्रावस्ती ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपी फैयाज को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने उसे 05 माह 05 दिन के साधारण कारावास और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस के सतत प्रयासों और मजबूत पैरवी का परिणाम है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर प्रदेशभर में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत चिन्हित मामलों में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अभियान की एडीजी जोन गोरखपुर द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, श्री राहुल भाटी, स्वयं इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों और कोर्ट पैरोकारों को चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन संवर्ग और कोर्ट पैरोकारों की संयुक्त मेहनत से यह फैसला संभव हुआ है। पुलिस विभाग का कहना है कि यह सजा अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।









