पति की हत्या में पत्नी समेत दो को उम्रकैद:श्रावस्ती कोर्ट ने 10-10 हजार का लगाया जुर्माना, 6 साल बाद आया फैसला

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श्रावस्ती में 2019 में हुए पति की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक की पत्नी सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला थाना कोतवाली भिनगा के मुकदमा से संबंधित है। इसमें आरोपी बाबूराम यादव पुत्र वंशराज यादव और सुखपता पत्नी स्व. आत्माराम यादव, निवासी नौव्वनपुरवा अवधूतनगर, परशुरामपुर को दोषी ठहराया गया। अभियुक्ता सुखपता पर अपने साथी के साथ मिलकर पति आत्माराम यादव की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के पर्यवेक्षण में ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी के मार्गदर्शन में अपराधों से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लंबित और गंभीर मामलों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग हेतु अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए थे। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, जिला शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकारों के संयुक्त प्रयासों से इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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