महराजगंज के निचलौल में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पंचमुखी इटहिया शिव मंदिर परिसर में रविवार की देर शाम जागरूकता और शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिवसीय अभियान के दूसरे चरण का हिस्सा था, जिसका आयोजन महिला कल्याण विभाग ने जिलाधिकारी संतोष शर्मा और जिला प्रोबेशन अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया में किया गया। इसमें धर्मगुरुओं और ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, इससे संबंधित कानूनों की जानकारी देना और समाज को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना था। थाना ठूठीबारी के उपनिरीक्षक राजनरायन सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में गंभीर बाधा डालता है और यह कानूनी अपराध है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी, जिसमें दोषियों के लिए सजा और जुर्माने का उल्लेख है। चाइल्ड हेल्पलाइन महराजगंज के केस वर्कर पिन्टु कुमार ने लोगों से अपील की कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 181 या 1090 पर जानकारी दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह न करने और इसे रोकने की सामूहिक शपथ ली। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम: धर्मगुरुओं व ग्रामीणों ने की सहभागिता, कानून की दी गई जानकारी – Bakuldiha(Nichlaul) News
महराजगंज के निचलौल में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पंचमुखी इटहिया शिव मंदिर परिसर में रविवार की देर शाम जागरूकता और शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिवसीय अभियान के दूसरे चरण का हिस्सा था, जिसका आयोजन महिला कल्याण विभाग ने जिलाधिकारी संतोष शर्मा और जिला प्रोबेशन अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया में किया गया। इसमें धर्मगुरुओं और ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, इससे संबंधित कानूनों की जानकारी देना और समाज को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना था। थाना ठूठीबारी के उपनिरीक्षक राजनरायन सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में गंभीर बाधा डालता है और यह कानूनी अपराध है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी, जिसमें दोषियों के लिए सजा और जुर्माने का उल्लेख है। चाइल्ड हेल्पलाइन महराजगंज के केस वर्कर पिन्टु कुमार ने लोगों से अपील की कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 181 या 1090 पर जानकारी दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह न करने और इसे रोकने की सामूहिक शपथ ली। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया।









































