श्रावस्ती में जुआ खेलने के आरोप में दो दोषी:कोर्ट ने उठने तक की सजा, 100 जुर्माना लगाया

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श्रावस्ती में सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलने के आरोप में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय, श्रावस्ती ने 3 जनवरी 2026 को मनोज कुमार और बाबूराम को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास और प्रत्येक पर ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है। जनपद में लंबित मामलों की निजी तौर पर निगरानी करते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना इकौना में पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2025 धारा 13 उ0प्र0 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत मनोज कुमार पुत्र रामधीरज और बाबूराम पुत्र राघवराम, निवासीगण नल्यापुरवा, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में उनके द्वारा सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलने का अपराध सिद्ध हुआ।

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