दो मेडिकल स्टोर पर कोडीन सिरप बिक्री का खुलासा:बिना अनुमति बिक्री पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी, FIR दर्ज

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बलरामपुर जिले में कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर कार्रवाई तेज हो गई है। तुलसीपुर क्षेत्र में पिछले महीने औषधि निरीक्षक की टीम ने दो मेडिकल स्टोर पर बिना अनुमति कोडीनयुक्त सिरप बेचते हुए पकड़ा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। औषधि निरीक्षक की शिकायत पर 19 नवंबर को तुलसीपुर थाने में दोनों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब औषधि विभाग इन दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। जांच टीम ने मोहल्ला नई बाजार स्थित अशोक मेडिकल स्टोर और अमन मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया था। इन दुकानों पर बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोडीनयुक्त कफ सिरप बेचा जा रहा था। दुकानदार दवा बिक्री से संबंधित अनिवार्य अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि संचालकों ने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से औषधि अधिनियम और विभागीय नियमों का उल्लंघन किया। कोडीनयुक्त सिरप का दुरुपयोग नशे के रूप में बढ़ रहा है, इसलिए इसकी अनियंत्रित बिक्री को अपराध माना जाता है। औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा ने बताया कि दोनों संचालकों से यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे प्रतिबंधित दवाएं किन स्रोतों से प्राप्त कर रहे थे। इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है। मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है।
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