सिद्धार्थनगर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इटवा पुलिस और जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को तीन वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 6,100 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह सजा पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत डॉ. अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर दिलाई गई। यह मामला वाद संख्या-50/2016, मु0अ0सं0-195/2015 से संबंधित था, जिसमें धारा 147, 148, 336, 325, 504, 506, 308 भादवि के तहत आरोप लगाए गए थे। माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, जनपद सिद्धार्थनगर ने 05 दिसंबर 2025 को यह फैसला सुनाया। जिन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, उनमें राममिलन यादव पुत्र सतईराम यादव, हरीराम यादव और रामनरेश यादव पुत्रगण राममिलन यादव शामिल हैं। ये सभी कस्बा इटवा, बांसी रोड, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। उन्हें मुख्य रूप से धारा 308, 325 और 336 भादवि के तहत दंडित किया गया है। इस मामले में प्रभावी पैरवी और सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया, थाना इटवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इटवा में 3 आरोपियों को 3 साल की सजा:गैर इरादतन हत्या के प्रयास में सिद्धार्थनगर कोर्ट का फैसला, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई
सिद्धार्थनगर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इटवा पुलिस और जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को तीन वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 6,100 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह सजा पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत डॉ. अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर दिलाई गई। यह मामला वाद संख्या-50/2016, मु0अ0सं0-195/2015 से संबंधित था, जिसमें धारा 147, 148, 336, 325, 504, 506, 308 भादवि के तहत आरोप लगाए गए थे। माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, जनपद सिद्धार्थनगर ने 05 दिसंबर 2025 को यह फैसला सुनाया। जिन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, उनमें राममिलन यादव पुत्र सतईराम यादव, हरीराम यादव और रामनरेश यादव पुत्रगण राममिलन यादव शामिल हैं। ये सभी कस्बा इटवा, बांसी रोड, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। उन्हें मुख्य रूप से धारा 308, 325 और 336 भादवि के तहत दंडित किया गया है। इस मामले में प्रभावी पैरवी और सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया, थाना इटवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।









































