बलरामपुर में धारा-163 लागू:नए साल से 31 मार्च तक शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश

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बलरामपुर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। यह फैसला जिले की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति, मिश्रित आबादी और आगामी धार्मिक व सांस्कृतिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इनमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य अफवाहों, उकसावे और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोकना है। धारा-163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, हथियार, लाठी, डंडा, चाकू, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने की घोषणा की है। लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों और विस्फोटक सामग्री का भंडारण व उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी नई धार्मिक या सामाजिक परंपरा को शुरू करने की इजाजत नहीं होगी। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। लोगों से अफवाहों से बचने, संयम बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या प्रशासन को देने का आग्रह किया गया है। इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थाना प्रभारियों, उप जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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