युवक की गोली मारकर हत्या, 6 दोषी करार:श्रावस्ती कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 3.40 लाख रुपए जुर्माना लगाया

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श्रावस्ती में वर्ष 2020 के बहुचर्चित बब्बन पाण्डेय हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कुल ₹3.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2020 का है। थाना इकौना क्षेत्र में नौकरी से घर लौट रहे एक युवक बब्बन पाण्डेय की रास्ते में घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादिनी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके पति को रोका और फिर गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 147, 148, 149, 302 भादवि और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत गणेश दत्त पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, साहबसरन पाण्डेय और कौशल मिश्रा उर्फ ननकुन्ने को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर ₹55,000 का अर्थदंड लगाया। वहीं, शिवमणि उर्फ उमेश और महेश पाण्डेय को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर ₹60,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराधों की सजाएं अलग-अलग चलेंगी। उन्हें पहले न्यूनतम सजा पूरी करनी होगी, उसके बाद बड़ी सजा और अंत में आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस मामले की लगातार निगरानी की जा रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकारों के समन्वित प्रयासों से प्रभावी पैरवी की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी। पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।
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