अवैध चाकू रखने पर आरोपी को कारावास:श्रावस्ती में न्यायालय ने 200 रुपए का अर्थदंड भी लगाया

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श्रावस्ती में बुधवार को अवैध चाकू रखने के एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने योगेंद्र पिता प्रहलाद को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने बीते मंगलवार को आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 200 रुपए का अर्थदंड सुनाया। मामला थाना मल्हीपुर में मु0अ0सं0 319/2017 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। योगेंद्र, निवासी बढियनपुरवा, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती के पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ था। मॉनिटरिंग सेल, शासकीय अधिवक्ता, संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोर्ट पैरोकार और मोहर्रिर ने प्रभावी पैरवी की।

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