हाईकोर्ट की सख्ती, गैंडास बुजुर्ग आत्मदाह कांड में कार्रवाई:तत्कालीन थाना प्रभारी पर अभियोजन की संस्तुति, चार्जशीट का इंतजार

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बलरामपुर जिले के गैंडास बुजुर्ग में 2023 में हुए राम बुझारत आत्मदाह कांड में अब न्याय की उम्मीद जगी है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाया।इसके बाद प्रदेश सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि विशेष जांच दल(एसआईटी)की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी गैंडास बुजुर्ग पवन कुमार कनौजिया के खिलाफ अभियोजन की संस्तुति दे दी गई है। इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय मिलने की आस बंधी है।अभियोजन की संस्तुति के बाद थाने से जुड़े अन्य पुलिस अधिकारियों में भी खलबली मच गई है।अब सभी की निगाहें एसआईटी रिपोर्ट पर आधारित चार्जशीट दाखिल होने पर टिकी हैं। मृतक राम बुझारत की पत्नी कुसुमा देवी ने न्यायालय के आदेश पर संतोष व्यक्त किया।उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को पुलिस के उत्पीड़न और जमीन खाली कराने के दबाव के कारण आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा था।कुसुमा देवी ने कहा कि सरकार ने पहले अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया,लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती से सच्चाई सामने आ गई। कुसुमा देवी ने यह भी बताया कि जब उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की थी,तो उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं।उन्होंने कहा कि अब न्यायपालिका ने उनके साहस को न्याय का आधार प्रदान किया है। परिजनों के अनुसार,विवाद की जड़ वह जमीन थी जो गैंडास बुजुर्ग थाने के ठीक सामने स्थित है। आरोप है कि पुलिस विभाग उस पर जबरन कब्जा करना चाहता था।इसी दबाव से तंग आकर राम बुझारत ने फेसबुक लाइव के दौरान खुद को आग लगा ली थी।इलाज के दौरान लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद गठित एसआईटी,मजिस्ट्रेट जांच और कोर्ट कमीशन की रिपोर्टों में यह स्पष्ट हुआ है कि विवादित भूमि थाने की नहीं थी।यह निजी पक्षों के बीच चल रहे एक सिविल विवाद का हिस्सा थी। इन रिपोर्टों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। न्यायालय ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट पेश करने और पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अदालत की इस सख्ती के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
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