महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी, अभियुक्त दोषी करार: लूटपाट और धमकी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2000 रुपये जुर्माना – Nautanwa(Nautanwa) News

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महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप लूटपाट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला 6 दिसंबर को सुनाया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना नौतनवा में वर्ष 1984 में पंजीकृत हुआ था। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक महराजगंज, सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में त्वरित निस्तारण के लिए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की जा रही है। अभियुक्त की पहचान रामेश्वर बरनवाल पुत्र अवंती प्रसाद बरनवाल, निवासी वार्ड नंबर 14, गौतम बुद्ध नगर, थाना नौतनवा, जनपद महराजगंज के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना नौतनवा पर मु0अ0स0 115/1984 धारा 392/504/506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता पिंटू यादव ने पैरवी की। थाना प्रभारी पुरुषोत्तम राव और पी.ओ. प्रवेन्द्र दिवाकर ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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