सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र में मारपीट के दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्वेक्शन’ के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्वेक्शन’ के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर यह पैरवी की गई। माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01, जनपद सिद्धार्थनगर ने आज यह फैसला सुनाया। यह मामला वाद संख्या-68/2018, मु0अ0सं0-196/2015 से संबंधित था, जिसमें अनिल कुमार जायसवाल और राजकुमार जायसवाल पुत्रगण जुगुल किशोर जायसवाल, निवासी व थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर आरोपी थे। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 और 147 के तहत दोषी पाया गया। इस सजा को सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया, थाना इटवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इटवा में मारपीट के दो आरोपी दोषी करार:एक-एक वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा
सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र में मारपीट के दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्वेक्शन’ के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्वेक्शन’ के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर यह पैरवी की गई। माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01, जनपद सिद्धार्थनगर ने आज यह फैसला सुनाया। यह मामला वाद संख्या-68/2018, मु0अ0सं0-196/2015 से संबंधित था, जिसमें अनिल कुमार जायसवाल और राजकुमार जायसवाल पुत्रगण जुगुल किशोर जायसवाल, निवासी व थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर आरोपी थे। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323 और 147 के तहत दोषी पाया गया। इस सजा को सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया, थाना इटवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।









































