अवैध चाकू रखने का दोषी:कोर्ट ने न्यायालय उठने तक कारावास और 500 अर्थदंड दिया

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श्रावस्ती जिले में अवैध चाकू रखने के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। अभियुक्त रामसरन पुत्र बाबूराम को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला आज 8 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय CJ/JD/FTC/JM, श्रावस्ती द्वारा सुनाया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को प्रभावी पैरवी के माध्यम से न्यायालय से सजा दिलाना है। जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, श्री राहुल भाटी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। लंबित अभियोगों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, श्री मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 447/2005, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त रामसरन पुत्र बाबूराम निवासी पकड़िया दा0 रमनगरा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में अभियुक्त द्वारा एक नाजायज चाकू रखने का अपराध सिद्ध हुआ।

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