श्रावस्ती में अवैध चाकू रखने के एक मामले में न्यायालय ने रामसरन नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। न्यायालय CJ/JD/FTC/JM जनपद श्रावस्ती ने 8 जनवरी 2026 को अभियुक्त को न्यायालय उठने तक कारावास और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम को लंबित अभियोगों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में, थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 447/2005, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत रामसरन पुत्र बाबूराम निवासी पकड़िया, रमनगरा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में अभियुक्त रामसरन द्वारा एक नाजायज चाकू रखने का अपराध सिद्ध हुआ।





































