शिवचरण हत्याकांड के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद:बलरामपुर कोर्ट ने 15-15 हजार का लगाया जुर्माना, 12 साल बाद आया फैसला

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बलरामपुर के कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के 12 वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी दोषियों पर प्रत्येक को 15,000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 22 जून 2013 का है, जब ग्राम परशुरामपुर रजेहना में बच्चों के बीच हुए विवाद की रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वादी भागीरथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पिता शिवचरण खेत से लौट रहे थे। जैसे ही वे वासुदेव के घर के सामने पहुंचे, तभी वासुदेव, दुर्गेश, कबूतरी, सुनीता, अनीता (सभी निवासी परशुरामपुर रजेहना) तथा लहिराम, सेवरी देवी, अशोक कुमार, भानमती (सभी निवासी थाना पचपेड़वा) ने मिलकर उन पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। हमले में शिवचरण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने आए उनके भाई चंद्रभान, पत्नी सुंदरी देवी, चचेरी बहन गंगावती और भाई बसंत लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में थाना कोतवाली गैसड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक मनोज यादव ने की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रभावी पैरवी और फैसला मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह तथा थाना प्रभारी दुर्विजय सिंह की टीम ने की। उन्होंने न्यायालय में ठोस साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूती से रखा। लंबे विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बलरामपुर ने सभी नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास और ₹15,000-₹15,000 का जुर्माना देने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा- “न्याय की जीत हुई” एसपी विकास कुमार ने इस फैसले पर कहा कि यह पुलिस टीम के सतत प्रयासों और न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। 12 वर्षों बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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