बलरामपुर में बलवा और मारपीट के एक पुराने मामले में चार अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। प्रत्येक अभियुक्त को 2500 रुपये का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है। यह मामला 24 जून 1996 का है। वादी मोहम्मद बक्श ने थाना उतरौला में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजपुर निवासी नूर मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद बक्श को आम तोड़ने से मना करने पर विपक्षीगण ने उनके साथ विवाद और मारपीट की थी। इस बारे में थाना उतरौला में मोहम्मद बक्श की तहरीर पर मु0अ0सं0- 185/1996 धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा0द0वि0 के तहत गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली और अनवर अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विवेचना उपनिरीक्षक श्री दूधनाथ राय ने की थी और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय CJJD/JM उतरौला, बलरामपुर में विचारण के दौरान, मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र यादव, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह और थाना तुलसीपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इस प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, अभियुक्त-गण गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली और अनवर अली को उपरोक्त धाराओं के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने प्रत्येक को 2500 रुपए का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
बलवा, मारपीट के 4 अभियुक्तों को न्यायालय ने दिया अर्थदंड:बलरामपुर में प्रत्येक को 2500 रुपए जुर्माना, न्यायालय उठने तक की सजा
बलरामपुर में बलवा और मारपीट के एक पुराने मामले में चार अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। प्रत्येक अभियुक्त को 2500 रुपये का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है। यह मामला 24 जून 1996 का है। वादी मोहम्मद बक्श ने थाना उतरौला में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजपुर निवासी नूर मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद बक्श को आम तोड़ने से मना करने पर विपक्षीगण ने उनके साथ विवाद और मारपीट की थी। इस बारे में थाना उतरौला में मोहम्मद बक्श की तहरीर पर मु0अ0सं0- 185/1996 धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा0द0वि0 के तहत गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली और अनवर अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विवेचना उपनिरीक्षक श्री दूधनाथ राय ने की थी और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय CJJD/JM उतरौला, बलरामपुर में विचारण के दौरान, मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र यादव, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह और थाना तुलसीपुर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इस प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, अभियुक्त-गण गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली और अनवर अली को उपरोक्त धाराओं के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने प्रत्येक को 2500 रुपए का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।









































