महाराजगंज में महिला कल्याण विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के दूसरे चरण के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी कन्हैया यादव के निर्देशन में नगर चौकी के समीप एक मस्जिद में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें शपथ भी दिलाई गई। मिशन शक्ति प्रभारी और महिला उपनिरीक्षक ज्योति राय ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप होने के साथ-साथ एक कानूनी अपराध भी है। इसे रोकने के लिए जन-जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर पिन्टु कुमार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का हवाला देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है। यह कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सर्वहितकारी सेवाश्रम द्वारा संचालित ‘जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन’ कार्यक्रम के जिला समन्वयक विजय प्रताप ने बाल विवाह के गंभीर नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य (माँ और शिशु दोनों के लिए खतरा), शिक्षा और भविष्य पर बुरा असर पड़ता है, और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक दबाव और लड़कियों को कम महत्व देना इसके प्रमुख कारण हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना के जिला समन्वयक श्याम सिंह ने बाल विवाह की रोकथाम और उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, डायल 112, महिला पावर हेल्पलाइन 1090, या महिला हेल्पलाइन 181 पर दी जा सकती है। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता फैलाने के साथ-साथ विवाह कराने वाले पंडितों, प्रिंटिंग प्रेस और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। उन्हें ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने और हर बच्चे को सुरक्षित बचपन तथा उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोतवाली थाना की महिला कांस्टेबल नीलम यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का दूसरा चरण: मुस्लिम धर्मगुरुओं को किया जागरूक, कानून और दुष्परिणाम बताए – Bahuar(Nichlaul) News
महाराजगंज में महिला कल्याण विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के दूसरे चरण के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी कन्हैया यादव के निर्देशन में नगर चौकी के समीप एक मस्जिद में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें शपथ भी दिलाई गई। मिशन शक्ति प्रभारी और महिला उपनिरीक्षक ज्योति राय ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप होने के साथ-साथ एक कानूनी अपराध भी है। इसे रोकने के लिए जन-जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर पिन्टु कुमार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का हवाला देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है। यह कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सर्वहितकारी सेवाश्रम द्वारा संचालित ‘जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन’ कार्यक्रम के जिला समन्वयक विजय प्रताप ने बाल विवाह के गंभीर नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य (माँ और शिशु दोनों के लिए खतरा), शिक्षा और भविष्य पर बुरा असर पड़ता है, और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक दबाव और लड़कियों को कम महत्व देना इसके प्रमुख कारण हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना के जिला समन्वयक श्याम सिंह ने बाल विवाह की रोकथाम और उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, डायल 112, महिला पावर हेल्पलाइन 1090, या महिला हेल्पलाइन 181 पर दी जा सकती है। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता फैलाने के साथ-साथ विवाह कराने वाले पंडितों, प्रिंटिंग प्रेस और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। उन्हें ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने और हर बच्चे को सुरक्षित बचपन तथा उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोतवाली थाना की महिला कांस्टेबल नीलम यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही।









































