महिला और नाबालिग अपराधों पर अदालत की सख्ती:एक ही दिन में तीन मामलों में दोषियों को जेल और जुर्माना, कड़ा संदेश

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जिले में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए शुक्रवार का दिन भारी पड़ा। अलग-अलग अदालतों ने अपहरण, नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़खानी जैसे गंभीर मामलों में दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालतों के इन फैसलों को अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्र के वर्ष 2015 के अपहरण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वीरेंद्र कुमार ने सोनू उर्फ सईद अंसारी निवासी शास्त्रीनगर को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे अपहरण और आपराधिक साजिश के आरोप में तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। नाबालिग से दुष्कर्म में सात साल का कठोर कारावास इसी थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी फजल उर्फ फैजल निवासी आजाद नगर को सख्त सजा दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वीरेंद्र कुमार ने उसे दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अपहरण और आपराधिक साजिश के मामले में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। छेड़खानी मामले में तीन आरोपियों को जेल थाना मिश्रौलिया क्षेत्र में छेड़खानी और सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने तीन आरोपियों—आसमान, सर्वजीत और शिवकुमार—को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को तीन वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुराने मामलों में भी सजा, पैरवी रही मजबूत इन सभी मामलों की खास बात यह रही कि ये पुराने थे, लेकिन जिला मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते अदालत में दोष साबित किए जा सके। न्यायिक कार्रवाई के जरिए पीड़ितों को न्याय मिला और अपराधियों को सजा तक पहुंचाया गया। समाज के लिए स्पष्ट संदेश कानूनी जानकारों का कहना है कि एक ही दिन में तीन बड़े मामलों में आई सजाएं यह दर्शाती हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अब किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी। अदालतों के इन फैसलों से समाज में स्पष्ट संदेश गया है कि ऐसे अपराधों की कीमत जेल और जुर्माने के रूप में चुकानी पड़ेगी।
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