धनखरपुर में मिले अवशेष, दो आरोपी गिरफ्तार:भवानीगंज पुलिस ने 48 घंटे में गोवध मामले का किया खुलासा

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भवानीगंज पुलिस ने धनखरपुर श्मशान घाट के पास मिले अवशेषों के मामले में 48 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गोवध निवारण अधिनियम के तहत की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शमशाद पुत्र हैतुल और इबरार पुत्र मुंशी, दोनों निवासी धनखरपुर, के रूप में हुई है। यह मामला बीते गुरुवार शाम को सामने आया, जब भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुर श्मशान घाट के पास एक बगीचे में कुछ अवशेष मिले। दरअसल, गांव के लोग एक दलित परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद मिट्टी देने गए थे, तभी उन्हें ये अवशेष दिखाई दिए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेषों को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय के नेतृत्व में भवानीगंज पुलिस ने जांच शुरू की और 48 घंटे के भीतर घटना का पर्दाफाश कर दिया। दिनांक 09 नवंबर 2025 को सरयू नहर अल्लापुर बिथरिया मार्ग से दोनों अभियुक्तों शमशाद और इबरार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी थाना भवानीगंज में दिनांक 06 सितंबर 2025 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 130/2025, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक बोगदा, एक चाकू, लगभग 19 हाथ लंबी एक जूट की रस्सी और एक लकड़ी का ठेहा बरामद किया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय के साथ उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल मनिंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल रामवीर यादव, कांस्टेबल सिद्धार्थ सिंह, कांस्टेबल राघवेंद्र त्रिपाठी और कांस्टेबल धनंजय सिंह शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। इबरार पुत्र मुंशी के खिलाफ थाना त्रिलोकपुर में मुकदमा अपराध संख्या/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम और थाना भवानीगंज में मुकदमा अपराध संख्या-129/07 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम दर्ज है। शमशाद पुत्र हैतुल के खिलाफ थाना भवानीगंज में मु0अ0सं0-55/2025 धारा 137(2), 308(5), 127(2), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस आदि के तहत मामले दर्ज हैं।
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