फरेंदा की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध लकड़ी कटान के 21 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।यह मामला वर्ष 2004 में दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, फरेंदा पुलिस टीम ने गौहरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी काटने की सूचना पर छापेमारी की थी। जांच में पाया गया कि अभियुक्त गुलाब (निवासी गौहरपुर, थाना पुरन्दरपुर), लाडले (निवासी मोहनापुर) और इसरार (निवासी सोनबरसा, थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज) बिना अनुमति वन क्षेत्र से लकड़ी काट रहे थे। फरेंदा पुलिस की ओर से इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला लंबे समय से लंबित था और अब अंतिम चरण में पहुंचा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध पाए।इस संबंध में पुरन्दरपुर के कोतवाल मनोज कुमार राय ने बताया कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।
तीन अभियुक्तों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा: फरेंदा में 21 साल पुराने मामले में 500-500 रुपS का अर्थदंड भी – Maharajganj News
फरेंदा की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध लकड़ी कटान के 21 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।यह मामला वर्ष 2004 में दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, फरेंदा पुलिस टीम ने गौहरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी काटने की सूचना पर छापेमारी की थी। जांच में पाया गया कि अभियुक्त गुलाब (निवासी गौहरपुर, थाना पुरन्दरपुर), लाडले (निवासी मोहनापुर) और इसरार (निवासी सोनबरसा, थाना पुरन्दरपुर, जिला महराजगंज) बिना अनुमति वन क्षेत्र से लकड़ी काट रहे थे। फरेंदा पुलिस की ओर से इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला लंबे समय से लंबित था और अब अंतिम चरण में पहुंचा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध पाए।इस संबंध में पुरन्दरपुर के कोतवाल मनोज कुमार राय ने बताया कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।









































