बलरामपुर के सादुल्लाहनगर में “बाल तस्करी से आज़ादी 3.0 अभियान” के तहत पुलिस ने दुकानों और रेस्टोरेंट पर चेतावनी जारी की है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक बलरामपुर और अपर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, तथा पुलिस उपाधीक्षक ज्योतिश्री (नोडल अधिकारी) के निर्देशन में चलाया गया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार के पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें श्रम विभाग से रिजवान अहमद, थाना AHT से म0उ0नि0 नीलोफर बानो, का0 असलम सिद्दीकी, महिला आरक्षी ज्योति गुप्ता और आरक्षी पूजा पटेल शामिल थे। इस टीम ने क्षेत्र में गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, टीम ने ऐमन बुक एजेंसी और मुंबई जाएगा रेस्टोरेंट सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों का औचक दौरा किया। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को बाल श्रम के संबंध में चेतावनी और नोटिस जारी किए गए। अभियान के तहत, टीम ने आमजन को बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह और नशे के विरुद्ध चल रहे बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में भी जागरूक किया। होटल, ढाबा, वर्कशॉप और दुकानों के मालिकों को सख्त हिदायत दी गई कि बाल श्रम कराना कानूनन दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम ने स्पष्ट किया कि यदि अभियान के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर नाबालिग मजदूर पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बलरामपुर में दुकानों-रेस्टोरेंट को पुलिस की चेतावनी:ऐमन बुक एजेंसी, मुंबई जाएगा रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण
बलरामपुर के सादुल्लाहनगर में “बाल तस्करी से आज़ादी 3.0 अभियान” के तहत पुलिस ने दुकानों और रेस्टोरेंट पर चेतावनी जारी की है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक बलरामपुर और अपर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, तथा पुलिस उपाधीक्षक ज्योतिश्री (नोडल अधिकारी) के निर्देशन में चलाया गया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार के पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें श्रम विभाग से रिजवान अहमद, थाना AHT से म0उ0नि0 नीलोफर बानो, का0 असलम सिद्दीकी, महिला आरक्षी ज्योति गुप्ता और आरक्षी पूजा पटेल शामिल थे। इस टीम ने क्षेत्र में गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, टीम ने ऐमन बुक एजेंसी और मुंबई जाएगा रेस्टोरेंट सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों का औचक दौरा किया। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को बाल श्रम के संबंध में चेतावनी और नोटिस जारी किए गए। अभियान के तहत, टीम ने आमजन को बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह और नशे के विरुद्ध चल रहे बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में भी जागरूक किया। होटल, ढाबा, वर्कशॉप और दुकानों के मालिकों को सख्त हिदायत दी गई कि बाल श्रम कराना कानूनन दंडनीय अपराध है। पुलिस टीम ने स्पष्ट किया कि यदि अभियान के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर नाबालिग मजदूर पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









































