श्रावस्ती में मारपीट के दोषी को कोर्ट ने दी सजा:न्यायालय उठने तक कारावास, प्रत्येक पर 1500 का अर्थदंड

3
Advertisement

श्रावस्ती जनपद में एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायालय CJ/JD/FTC/JM ने गाली-गलौज और मारपीट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। मुन्सरीफ पुत्र गौहर और उसकी पत्नी को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास और प्रत्येक पर ₹1,500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला 9 जनवरी 2026 को सुनाया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जनपद में लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम, संबंधित थाना प्रभारियों और न्यायालय पैरोकारों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में, थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2019 (एनसीआर) धारा 323, 504 भा०द०वि० के अंतर्गत मुन्सरीफ पुत्र गौहर और उसकी पत्नी, निवासीगण झोझीपुर, दा0 चंद्रखां बुजुर्ग, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त/अभियुक्ता ने वादिनी को गाली दी और उसके साथ मारपीट की थी। माननीय न्यायालय ने इस अपराध के लिए उन्हें न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास और प्रत्येक को ₹1,500 के अर्थदंड से दंडित किया।

यहां भी पढ़े:  ब्रेकर-साइन बोर्ड न होने से पुरैना चौराहे पर हादसे: PWD की अनदेखी से बढ़ रहीं दुर्घटनाएं, ग्रामीण कर रहे मांग - Puraina(Maharajganj sadar) News
Advertisement