लालगंज थाने में एक पीड़िता ने लिखित तहरीर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रमजान नामक व्यक्ति उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसकी बेटी पर शादी करने का दबाव बना रहा है। तहरीर में बताया गया है कि आरोपी रमजान पीड़िता की बेटी को गालियां देता है और फोन पर बात करने के लिए मजबूर करता है। विरोध करने पर वह घर के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देता है। शादी से इनकार करने पर लड़की की न्यूड फोटो वायरल करने की भी धमकी दी गई। जब पीड़िता आरोपी के घर शिकायत करने गई, तो रूब्बल और उसके परिवार के कुछ अज्ञात सदस्यों ने उसे धक्का दिया। उन्होंने पीड़िता के बाल पकड़े और उसके बेटे को लात-घूसों से मारा पीटा। इस मामले में थाना अध्यक्ष लालगंज संजय कुमार ने आरोपी रमजान पुत्र रूब्बल, निवासी लालगंज बाजार, थाना लालगंज, रूब्बल पुत्र चिल्लर और परिवार के कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 351(3), 352, 115(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 78 के तहत कार्रवाई की है।









































