डुमरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम ढेमुआ उर्फ ढेबरुआ में खेत की जुताई को लेकर विवाद हुआ। इसमें मारपीट हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित रूस्तम अली पुत्र मो. इशहाक ने डुमरियागंज थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को वे अपने गाटा संख्या 129 स्थित खेत की जुताई करवा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के जमाल, निसार, अमाल और आमिर पुत्रगण मो. जलील मौके पर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौच करते हुए जुताई करने से मना किया। जब रूस्तम अली ने इसका विरोध किया, तो सभी आरोपियों ने मिलकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में रूस्तम अली के चाचा समीउल्ला पुत्र मो. इद्रीश को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल समीउल्ला की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बस्ती के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खेत की जुताई पर विवाद, मारपीट:डुमरियागंज में चार आरोपियों पर केस दर्ज, एक घायल
डुमरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम ढेमुआ उर्फ ढेबरुआ में खेत की जुताई को लेकर विवाद हुआ। इसमें मारपीट हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित रूस्तम अली पुत्र मो. इशहाक ने डुमरियागंज थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को वे अपने गाटा संख्या 129 स्थित खेत की जुताई करवा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के जमाल, निसार, अमाल और आमिर पुत्रगण मो. जलील मौके पर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौच करते हुए जुताई करने से मना किया। जब रूस्तम अली ने इसका विरोध किया, तो सभी आरोपियों ने मिलकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में रूस्तम अली के चाचा समीउल्ला पुत्र मो. इद्रीश को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल समीउल्ला की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बस्ती के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।









































