एसडीएम नानपारा ने मतदाता केंद्रों का किया निरीक्षण: मोनालिसा जौहरी ने एएसडी सूची सत्यापन अभियान का जायजा लिया – Balha(Bahraich) News

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एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी ने मतदाता केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) मतदाताओं की सूची के पुनः सत्यापन के लिए चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया। यह अभियान 14 दिसंबर 2025, रविवार को चलाया गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उपजिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी ने इस सत्यापन अभियान के लिए राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों की एक टीम का गठन किया है। यह टीम बूथों पर जाकर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) से संपर्क करेगी। टीम एएसडी सूची में दर्ज नामों का घर-घर जाकर स्थलीय सत्यापन करेगी। यदि कोई पात्र व्यक्ति मिलता है, तो उसका फॉर्म फीड कराया जाएगा और रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय, तहसील नानपारा में जमा की जाएगी। श्रीमती जौहरी ने स्वयं भी कई बूथों का निरीक्षण किया और बीएलओ से बातचीत की। उपजिलाधिकारी नानपारा ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वे मतदाता बनने के योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति प्रारूप-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक जिसकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो गई है, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकता है। यह आवेदन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, या आवेदन पत्र अपने बूथ के संबंधित बीएलओ से प्राप्त करके भरकर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रारूप-6 भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि प्रमाण (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र) और पते का प्रमाण पत्र शामिल हैं। युवाओं के लिए माता-पिता की वोटर आईडी की फोटोकॉपी और नवविवाहित महिलाओं के लिए पति की वोटर आईडी, विवाह प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य (माता/पिता/पति) की केवल वोटर आईडी की कॉपी लगानी होती है, पूरी सूची की आवश्यकता नहीं है।
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