
बलरामपुर जिला प्रशासन यूरिया की निर्धारित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देशों के बाद उर्वरक की कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। इसी क्रम में, बलरामपुर जनपद में यूरिया उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायत सामने आने पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। दोषी विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई जांच में पुष्टि हुई कि मै० किसान सेवा केन्द्र, प्रो० रमेश यादव पुत्र श्री तिलकराम यादव, ग्राम गुलरिहा अहरौली, विकास खण्ड गैसड़ी, यूरिया की बिक्री तय सरकारी दर से अधिक मूल्य पर कर रहे थे। शिकायत सही पाए जाने पर, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश–1985 के अंतर्गत संबंधित विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि विक्रेता का लाइसेंस संख्या DAO/BLP/1650 निलंबित किया गया है। साथ ही, दुकान पर उपलब्ध शेष उर्वरक स्टॉक को सुरक्षित रखने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि विक्रेता के पास कोई अन्य स्टॉक उपलब्ध है, तो उसे उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित विक्रेता को 30 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी पूर्व चेतावनी के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

















