बलरामपुर जिला प्रशासन ने यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की है। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायत मिलने के बाद एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देशों पर की गई है। यह मामला गैसड़ी विकास खंड के गुलरिहा अहरौली स्थित मै० किसान सेवा केंद्र से जुड़ा है, जिसके प्रोपराइटर रमेश यादव हैं। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यह केंद्र निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेच रहा था। जांच में आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश–1985 के तहत मै० किसान सेवा केंद्र का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोषी विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र संख्या DAO/BLP/1650 रद्द कर दिया गया है। दुकान पर उपलब्ध शेष उर्वरक स्टॉक को सुरक्षित रखने और नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि विक्रेता के पास कोई अन्य उर्वरक स्टॉक पाया जाता है, तो उसे नियमानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विक्रेता को 30 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त, ओवररेट पर बेची यूरिया:बलरामपुर प्रशासन ने कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए की कार्रवाई
बलरामपुर जिला प्रशासन ने यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की है। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायत मिलने के बाद एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देशों पर की गई है। यह मामला गैसड़ी विकास खंड के गुलरिहा अहरौली स्थित मै० किसान सेवा केंद्र से जुड़ा है, जिसके प्रोपराइटर रमेश यादव हैं। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यह केंद्र निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेच रहा था। जांच में आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश–1985 के तहत मै० किसान सेवा केंद्र का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोषी विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र संख्या DAO/BLP/1650 रद्द कर दिया गया है। दुकान पर उपलब्ध शेष उर्वरक स्टॉक को सुरक्षित रखने और नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि विक्रेता के पास कोई अन्य उर्वरक स्टॉक पाया जाता है, तो उसे नियमानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विक्रेता को 30 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।










































