पॉक्सो मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास:'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत बस्ती कोर्ट ने सुनाया फैसला, 33 हजार जुर्माना

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बस्ती जनपद में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 33 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पैरवी सेल और थाना परसरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। यह मामला वर्ष 2016 का है। पीड़िता ने 26 अक्टूबर 2016 को थाना परसरामपुर में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित विवेचना पूरी की और साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियुक्त इकबाल, जो बनगवा ननका, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है, के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना परसरामपुर की टीम ने मुकदमे की हर सुनवाई पर ठोस तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से सशक्त पैरवी की। इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बस्ती ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह कड़ा दंड सुनाया। न्यायालय के इस फैसले को महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सजा दिलाना है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

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