आत्महत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा: महराजगंज कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया – Nautanwa(Nautanwa) News

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महराजगंज जिले में एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त श्रवण साहनी पुत्र पंचम साहनी, निवासी परसा सोमाली टोला बसंतपुर, थाना सोनौली को दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना 27 सितंबर 2018 को सोनौली थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त श्रवण साहनी ने मृतका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहा था। इस घटना से आहत होकर युवती ने उसी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। अभियुक्त श्रवण साहनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, 31 अक्टूबर 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था।
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