श्रावस्ती जनपद में 16 दिसंबर 2025, मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के अपहरण के एक मामले में आरोपी संतराम को दोषमुक्त कर दिया। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने अभियोजन पक्ष के कथानक को साबित करने में विफल रहने के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला विशेष सत्र परीक्षण संख्या 366/2022 से संबंधित था। आरोपी संतराम पर थाना भिनगा, श्रावस्ती में धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण, विवाह के लिए मजबूर करना) आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। माननीय न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने अभियोजन कथानक के साबित न होने को दोषमुक्ति का आधार बताया। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट श्रावस्ती, कोर्ट नंबर 01 के माननीय न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता और अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट की प्रभावी पैरवी और तर्कों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया।









































