सिन्दुरिया थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। पड़री उर्फ मीरगंज टोला मुण्डेरी निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज में अतिरिक्त मांग को लेकर मारपीट करने और डीजल डालकर जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थानाध्यक्ष सिन्दुरिया को तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता सेहरा खातून के अनुसार, उसका निकाह 26 दिसंबर 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज से बदरुद्दीन पुत्र अब्दुल्ला के साथ हुआ था। विवाह के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार करीब पांच लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठी, माला सहित अन्य उपहार दिए थे। शादी के अगले दिन वह ससुराल पहुंची, जहां कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। आरोप है कि इसके कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग चारपहिया वाहन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसे खाना देना बंद कर दिया गया और मायके वालों से बातचीत करने पर भी रोक लगा दी गई। पीड़िता का कहना है कि एक दिन ससुराल वालों ने उस पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि, उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए, जिससे उसकी जान बच सकी। पीड़िता के अनुसार, 30 अक्टूबर 2024 को उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह अपने मायके में रह रही है। इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को ससुराल पक्ष के लोग पंचायत के बहाने उसके मायके पहुंचे, जहां एक बार फिर दहेज में अतिरिक्त रुपये और चारपहिया वाहन की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उसे साथ न ले जाने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने ससुर अब्दुल्ला, सास अमीरुन निशा, पति बदरुद्दीन, ननद हसीना खातून, देवर सदरुद्दीन और चचिया ससुर जोखन समेत अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति बदरुद्दीन, ससुर अब्दुल्ला, सास अमीरुन निशा, ननद हसीना खातून, देवर सदरुद्दीन और चचिया ससुर जोखन पर बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 351 (2), तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
दहेज की मांग पर विवाहिता को जलाने का प्रयास: ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा – Sekhui(Nichlaul) News
सिन्दुरिया थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। पड़री उर्फ मीरगंज टोला मुण्डेरी निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज में अतिरिक्त मांग को लेकर मारपीट करने और डीजल डालकर जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थानाध्यक्ष सिन्दुरिया को तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता सेहरा खातून के अनुसार, उसका निकाह 26 दिसंबर 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज से बदरुद्दीन पुत्र अब्दुल्ला के साथ हुआ था। विवाह के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार करीब पांच लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठी, माला सहित अन्य उपहार दिए थे। शादी के अगले दिन वह ससुराल पहुंची, जहां कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। आरोप है कि इसके कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग चारपहिया वाहन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसे खाना देना बंद कर दिया गया और मायके वालों से बातचीत करने पर भी रोक लगा दी गई। पीड़िता का कहना है कि एक दिन ससुराल वालों ने उस पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि, उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए, जिससे उसकी जान बच सकी। पीड़िता के अनुसार, 30 अक्टूबर 2024 को उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह अपने मायके में रह रही है। इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को ससुराल पक्ष के लोग पंचायत के बहाने उसके मायके पहुंचे, जहां एक बार फिर दहेज में अतिरिक्त रुपये और चारपहिया वाहन की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उसे साथ न ले जाने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने ससुर अब्दुल्ला, सास अमीरुन निशा, पति बदरुद्दीन, ननद हसीना खातून, देवर सदरुद्दीन और चचिया ससुर जोखन समेत अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति बदरुद्दीन, ससुर अब्दुल्ला, सास अमीरुन निशा, ननद हसीना खातून, देवर सदरुद्दीन और चचिया ससुर जोखन पर बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 351 (2), तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।





































