दहेज हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास:श्रावस्ती में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया

6
Advertisement

श्रावस्ती में दहेज हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला थाना मल्हीपुर में दर्ज एक मुकदमे में 17 दिसंबर 2025 को सुनाया गया। अभियुक्त राहुल पुत्र सुकई, निवासी सिसवारा, थाना मटेरा, जनपद बहराइच पर वादी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और चाकू से हत्या करने का आरोप था। यह मामला मु0अ0सं0 265/2022 के तहत धारा 498ए, 304बी, 302/34 भारतीय दंड संहिता और 4 डीपी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। यह सजा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत दिलाई गई है। इस अभियान का उद्देश्य महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना है। इसकी निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा भी की जा रही है। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी स्वयं महिला संबंधी अपराधों और महत्वपूर्ण मामलों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इन मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के क्रम में मॉनीटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह दोषसिद्धि संभव हो पाई।

यहां भी पढ़े:  श्रावस्ती में बाल विवाह रोकने पर जोर:ASP ने योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश
Advertisement