श्रावस्ती। जनपद श्रावस्ती में लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 18 दिसंबर, 2025 को सुनाया गया। अभियुक्त की पहचान अलखराम वर्मा पुत्र राममिलन, निवासी भंगहा बाजार, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना को0 भिनगा में मु0अ0सं0 1524/2008 धारा 279, 337, 338 भा०द०वि० के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। जनपद में लंबित मामलों की निजी रूप से निगरानी पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी द्वारा की जा रही थी। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में यह सजा सुनाई गई।









































