महिला को गाली देने, मारपीट के आरोप में सजा:जमुनहा में न्यायालय उठने तक कारावास और 500 का जुर्माना

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श्रावस्ती के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने गाली देने और मारपीट करने के एक मामले में एक महिला को दोषी ठहराया है। अदालत ने अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला 17 दिसंबर, 2025 को सुनाया गया। यह मामला मल्हीपुर थाने में मु0अ0सं0 298/2021 (NCR) के तहत धारा 323 और 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया था। अभियुक्ता सुरेश कुमार की पत्नी, निवासी परसाडेहरिया, जनपद श्रावस्ती है। उस पर वादिनी को गाली देने और मारपीट करने का आरोप था, जो न्यायालय में सिद्ध हुआ। यह सजा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जनपद में लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम सहित संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।

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