श्रावस्ती: लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने पर सजा:न्यायालय ने अभियुक्त को कारावास और ₹1,000 अर्थदंड दिया

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श्रावस्ती में लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने अभियुक्त राजू को न्यायालय उठने तक के कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 18 दिसंबर, 2025 को सुनाया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी ने जनपद में लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में थाना को0 भिनगा में पंजीकृत मु0अ0सं0 426/2015 के तहत राजू पुत्र अशर्फीलाल मौर्य निवासी चहलवा बाजार, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती के खिलाफ प्रभावी पैरवी की गई। राजू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के तहत लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने का आरोप सिद्ध हुआ।

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