श्रावस्ती: अवैध चाकू रखने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने एक व्यक्ति को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को प्रभावी पैरवी के माध्यम से न्यायालय से सजा दिलाना है। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, श्री राहुल भाटी, जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश चंद्र उत्तम और संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला थाना हरदत्तनगर गिरंट में मु0अ0सं0 290/2023, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्त तालिफ खाँ पुत्र वाजिद खाँ, निवासी छेदा गाँव, दा0 बेगमपुर, थाना हरदत्तनगर गिरंट, जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त तालिफ खाँ पर एक नाजायज चाकू रखने का अपराध सिद्ध हुआ। इस प्रकरण में 19 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय CJM जनपद श्रावस्ती द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।









































