बलरामपुर कोर्ट ने शनिवार को लकड़ी चोरी के मामले में दो आरोपियों सजा सुनाई है। अनूप शोनी और रंगीले नामक इन अभियुक्तों को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और 2500-2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 24 दिसंबर 2017 का है, जब थाना ललिया निवासी राजेश ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि अनूप शोनी निवासी बनकटवा, भिनगा, श्रावस्ती और रंगीले निवासी भिनगा ने लकड़ी चोरी की है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचक संतोष पांडेय ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। न्यायालय JM-1 बलरामपुर ने विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 2500-2500 रुपए अर्थदंड से सजा सुनाया है।
लकड़ी चोरी के दो आरोपियों को सजा:बलरामपुर कोर्ट ने 2500-2500 रुपए के अर्थदंड भी लगाई
बलरामपुर कोर्ट ने शनिवार को लकड़ी चोरी के मामले में दो आरोपियों सजा सुनाई है। अनूप शोनी और रंगीले नामक इन अभियुक्तों को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और 2500-2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 24 दिसंबर 2017 का है, जब थाना ललिया निवासी राजेश ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि अनूप शोनी निवासी बनकटवा, भिनगा, श्रावस्ती और रंगीले निवासी भिनगा ने लकड़ी चोरी की है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचक संतोष पांडेय ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। न्यायालय JM-1 बलरामपुर ने विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 2500-2500 रुपए अर्थदंड से सजा सुनाया है।









































