जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज ने आर्थिक तंगी के कारण जेल में बंद एक निर्धन बंदी को रिहा कराया है। प्राधिकरण ने बंदी का जुर्माना जमा कर उसकी रिहाई सुनिश्चित की। यह पहल न्याय तक सभी की समान पहुंच को मजबूत करने का उदाहरण मानी जा रही है। जिला कारागार महराजगंज में रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया नामक बंदी निरुद्ध था। वह धनेवा धनेई, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज का निवासी है। उसे मुकदमा अपराध संख्या 231/2023, एसटी संख्या 2435/2025, अंतर्गत धारा 3(1) यूपी जीटी एक्ट के तहत 02 वर्ष 01 माह के कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। बंदी ने अपनी कारावास की अवधि पूरी कर ली थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह 5000 रुपये का जुर्माना जमा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज के सचिव श्री सुनील कुमार नागर ने व्यक्तिगत स्तर पर बंदी की जुर्माना राशि जमा कराई। जुर्माना जमा होते ही रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया को जिला कारागार महराजगंज से विधिवत रिहा कर दिया गया। प्राधिकरण के इस कदम की आमजन के बीच सराहना हो रही है। इस पहल से यह संदेश गया है कि न्याय केवल सक्षम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्धन और असहाय लोगों को भी न्याय मिल सकता है। माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अरविन्द मलिक के मार्गदर्शन में, ऐसे सभी निर्धन बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जिनकी ओर से कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जिन गरीब और असहाय लोगों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है और वे जेल के बाहर हैं, उन्हें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-419-0234, नालसा हेल्पलाइन 15100 या जनपद न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्धन बंदी को रिहा कराया: महराजगंज में जुर्माना राशि जमा कर जेल से बाहर निकाला गया – Nichlaul News
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज ने आर्थिक तंगी के कारण जेल में बंद एक निर्धन बंदी को रिहा कराया है। प्राधिकरण ने बंदी का जुर्माना जमा कर उसकी रिहाई सुनिश्चित की। यह पहल न्याय तक सभी की समान पहुंच को मजबूत करने का उदाहरण मानी जा रही है। जिला कारागार महराजगंज में रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया नामक बंदी निरुद्ध था। वह धनेवा धनेई, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज का निवासी है। उसे मुकदमा अपराध संख्या 231/2023, एसटी संख्या 2435/2025, अंतर्गत धारा 3(1) यूपी जीटी एक्ट के तहत 02 वर्ष 01 माह के कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। बंदी ने अपनी कारावास की अवधि पूरी कर ली थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह 5000 रुपये का जुर्माना जमा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज के सचिव श्री सुनील कुमार नागर ने व्यक्तिगत स्तर पर बंदी की जुर्माना राशि जमा कराई। जुर्माना जमा होते ही रहीम उर्फ अली छोटू उर्फ कटिया को जिला कारागार महराजगंज से विधिवत रिहा कर दिया गया। प्राधिकरण के इस कदम की आमजन के बीच सराहना हो रही है। इस पहल से यह संदेश गया है कि न्याय केवल सक्षम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्धन और असहाय लोगों को भी न्याय मिल सकता है। माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अरविन्द मलिक के मार्गदर्शन में, ऐसे सभी निर्धन बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जिनकी ओर से कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जिन गरीब और असहाय लोगों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है और वे जेल के बाहर हैं, उन्हें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-419-0234, नालसा हेल्पलाइन 15100 या जनपद न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।









































