महराजगंज से बाल विवाह जागरूकता वाहन रवाना: अभियान के तहत लोगों को दुष्परिणामों और कानूनों की जानकारी – Nichlaul News

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महराजगंज में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बुधवार को महराजगंज कलेक्ट्रेट परिसर से ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के तहत इस वाहन को रवाना किया गया। यह वाहन जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देगा। जागरूकता वाहन पर लगे बैनर और पोस्टरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करना या करवाना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। अभियान के दौरान लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बड़ी बाधा है। कम उम्र में विवाह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। कानून के अनुसार, लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं की जा सकती। यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो लोग बिना किसी डर के चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर तुरंत जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना था कि केवल कानून के बल पर ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता और सामाजिक सहयोग से ही इस बुराई को समाप्त किया जा सकता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना और बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित व सशक्त भविष्य प्रदान करना है। यह अभियान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा, ताकि महराजगंज को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाया जा सके।
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