बस्ती में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पैरवी सेल बस्ती और थाना कलवारी पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। यह मामला 25 अगस्त 2021 का है। उस दिन पीड़िता की तहरीर पर थाना कलवारी में मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान आरोपी रामसुरेमन विश्वकर्मा उर्फ सुरेमन, निवासी कुसौरा बाजार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना कलवारी पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की प्रभावी पैरवी की। गवाहों की सशक्त प्रस्तुति, साक्ष्यों की मजबूती और पुलिस की निरंतर निगरानी ने अभियोजन पक्ष को एक ठोस आधार प्रदान किया। इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, 20 नवंबर 2025 को एएसजे/पॉक्सो कोर्ट बस्ती ने आरोपी रामसुरेमन विश्वकर्मा को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।








