नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल का कठोर कारावास:कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, एक साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

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बस्ती जनपद में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल और थाना कलवारी पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण संभव हुआ। पीड़िता के परिजनों ने 8 जुलाई 2024 को थाना कलवारी में तहरीर दी थी। इस तहरीर के आधार पर थाना कलवारी में पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त की पहचान प्रकाश चंद्र वर्मा (लगभग 42 वर्ष), निवासी ग्राम रैयाल, थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती के रूप में हुई। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके उपरांत, पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना कलवारी पुलिस ने साक्ष्यों, गवाहों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर मामले की सशक्त पैरवी की। सुनवाई पूरी होने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), बस्ती ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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