मतपेटिका खराब करने के आरोप में तीन दोषी:बलरामपुर कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई, 3500 रुपए अर्थदंड लगाया

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बलरामपुर में 1995 के एक पुराने मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इन दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर 3500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला मतदान बूथ में मत पेटिका खराब करने से संबंधित था। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह फैसला आया है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में इस प्रकरण की लगातार निगरानी की जा रही थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 12 अप्रैल 1995 को हुई थी। वादी अवध बिहारी, पुत्र गोकरननाथ, निवासी सिरई, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा ने थाना कोतवाली नगर बलरामपुर में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ननकऊ उर्फ योगेन्द्र, झुल्लुर और पिंकू सिंह ने लाठी-डंडा लेकर एक राय होकर मतदान बूथ में घुसकर मतपेटिका में पानी डाल दिया था। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 76/95 धारा 143, 144, 171(च) भारतीय दंड संहिता और धारा 136(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक गोरखनाथ सिंह द्वारा की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह और थाना कोतवाली नगर की टीम ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बलरामपुर ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा और प्रत्येक पर 3500 रुपए का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया।
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