बलरामपुर के उतरौला नगर क्षेत्र में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत ‘नो मैपिंग’ वाले मतदाताओं के मामलों की सुनवाई जारी है। नगर पालिका परिषद उतरौला द्वारा ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में, नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अभियंता राजमणि वर्मा ने भाग संख्या 75 के अंतर्गत मोहर्रम अली (नोटिस क्रमांक 405), सलाहुद्दीन (नोटिस क्रमांक 195) और राजकुमार (नोटिस क्रमांक 309) को नोटिस जारी किए थे। राजकुमार की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। शेष बचे मोहर्रम अली और सलाहुद्दीन को अपनी सुनवाई पूरी करने के लिए 30 जनवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक का समय दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ‘नो मैपिंग’ वाले मतदाताओं को अपनी पहचान और निवास से संबंधित वैध साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन साक्ष्यों में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर की नकल या अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अधिशासी अभियंता राजमणि वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में, नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अभियंता राजमणि वर्मा ने बताया कि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि ‘नो मैपिंग’ के मामलों में पारदर्शिता के साथ सुनवाई की जा रही है। वर्मा ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी सुनवाई पूरी करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज किया जा सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समय पर साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। प्रशासन द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह अभियान पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है।
उतरौला में मतदाता पुनरीक्षण अभियान:'नो मैपिंग' वाले मतदाताओं की सुनवाई, 30 जनवरी 2026 तक मौका
बलरामपुर के उतरौला नगर क्षेत्र में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत ‘नो मैपिंग’ वाले मतदाताओं के मामलों की सुनवाई जारी है। नगर पालिका परिषद उतरौला द्वारा ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में, नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अभियंता राजमणि वर्मा ने भाग संख्या 75 के अंतर्गत मोहर्रम अली (नोटिस क्रमांक 405), सलाहुद्दीन (नोटिस क्रमांक 195) और राजकुमार (नोटिस क्रमांक 309) को नोटिस जारी किए थे। राजकुमार की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। शेष बचे मोहर्रम अली और सलाहुद्दीन को अपनी सुनवाई पूरी करने के लिए 30 जनवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक का समय दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ‘नो मैपिंग’ वाले मतदाताओं को अपनी पहचान और निवास से संबंधित वैध साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन साक्ष्यों में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर की नकल या अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अधिशासी अभियंता राजमणि वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में, नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अभियंता राजमणि वर्मा ने बताया कि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि ‘नो मैपिंग’ के मामलों में पारदर्शिता के साथ सुनवाई की जा रही है। वर्मा ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी सुनवाई पूरी करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज किया जा सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समय पर साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। प्रशासन द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह अभियान पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है।





































