उमरिया में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों के मूलधन पर 25 प्रतिशत की सीधी छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज में भी छूट प्रदान की जाएगी। यह जानकारी शनिवार को उमरिया में आयोजित एक विशेष शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी (विद्युत) गौतम शर्मा ने दी। गौतम शर्मा ने बताया कि यह योजना अब तक की सबसे प्रभावी और लाभकारी है, क्योंकि पहली बार उपभोक्ताओं को मूलधन पर भी छूट मिल रही है। पूर्व की योजनाएं केवल ब्याज में राहत देती थीं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह विशेष छूट योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ पहले चरण में मिलेगा, इसलिए समय पर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 2,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। भुगतान के लिए एकमुश्त और किस्त दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को पंजीकरण के बाद 30 दिनों का समय मिलेगा, जिसमें वे अपना पूरा बकाया चुकाकर अधिकतम छूट का लाभ उठा सकेंगे। अभियंता गौरव शर्मा ने बताया कि विभाग इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाएगा। उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचने के लिए घर-घर संपर्क किया जाएगा, गांवों में पैम्फलेट बांटे जाएंगे और हर गांव का प्रचार रोस्टर तैयार कर लाउडस्पीकर से जानकारी प्रसारित की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी गौतम शर्मा, क्षेत्रीय अवर अभियंता शाहनवाज आलम, टेक्नीशियन मनोज, लाइन स्टाफ अनिल और विवेक उपस्थित रहे। इनके अलावा, प्रधान प्रतिनिधि सोनहा राम गोपाल, प्रधान प्रतिनिधि उमरिया सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय उपभोक्ता भी मौजूद थे।









































