एनडीपीएस एक्ट में 8 तस्करों को 10 साल की सजा:बस्ती कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया

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बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी और सशक्त विवेचना के कारण “ऑपरेशन कन्विक्शन” को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 14 अक्टूबर 2021 का है। उस दिन थाना नगर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया था। इस संबंध में थाना नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों में सुरेंद्र गुप्ता (पुत्र विश्वनाथ गुप्ता, निवासी खुदरा अहिरौली, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर) के साथ राजमोहन सिंह, रामेश्वर सिंह, धीरज कुमार, सुनील सिंह, सूरज कुमार, रवि भारती और मुसाफिर भारती शामिल थे। इनमें से कुछ अभियुक्त कुशीनगर और कुछ बिहार के गोपालगंज जनपद के निवासी हैं। विवेचक द्वारा जांच पूरी कर समय पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और थाना नगर पुलिस द्वारा लगातार सशक्त पैरवी की गई।परिणामस्वरूप, 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय एफटीसी-02/एनडीपीएस कोर्ट बस्ती ने सभी आठों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। न्यायालय के इस फैसले को मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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