सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में पटरी दुकानदारों, ठेला-खोमचे वालों और बाहर से आने वाले वाहनों से तहबाजारी वसूलना अवैध घोषित कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की वसूली करता है, तो उसकी शिकायत सीधे परिषद से की जा सकती है। यह जानकारी वाद लिपिक विष्णु प्रसाद और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र के माध्यम से दी गई है। पत्र में बताया गया है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश शासन के गृह पुलिस विभाग ने जिलाधिकारी महाराजगंज को इस संबंध में एक पत्र भेजा था। उस पत्र में सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद में तहबाजारी के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत का उल्लेख था। शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि सिसवा इस्टेट केवल अपनी जमीन पर बने मकानों आदि से ही किराया वसूल करता है। रिपोर्ट के अनुसार, सिसवा इस्टेट द्वारा तहबाजारी के नाम पर कोई वसूली नहीं की जाती है। ऐसे में, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद की पटरी पर दुकान लगाने वालों, ठेला आदि से, या बाहर से सामान लादकर आने वाले वाहनों से तहबाजारी के नाम पर वसूली करता है, तो वह पूरी तरह से अवैध है। नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध वसूली की सूचना तुरंत परिषद को दें। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
सिसवा में तहबाजारी वसूली अवैध घोषित: ईओ ने पत्र जारी कर शिकायत की अपील की – Siswa(Maharajganj) News
सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में पटरी दुकानदारों, ठेला-खोमचे वालों और बाहर से आने वाले वाहनों से तहबाजारी वसूलना अवैध घोषित कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की वसूली करता है, तो उसकी शिकायत सीधे परिषद से की जा सकती है। यह जानकारी वाद लिपिक विष्णु प्रसाद और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र के माध्यम से दी गई है। पत्र में बताया गया है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश शासन के गृह पुलिस विभाग ने जिलाधिकारी महाराजगंज को इस संबंध में एक पत्र भेजा था। उस पत्र में सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद में तहबाजारी के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत का उल्लेख था। शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि सिसवा इस्टेट केवल अपनी जमीन पर बने मकानों आदि से ही किराया वसूल करता है। रिपोर्ट के अनुसार, सिसवा इस्टेट द्वारा तहबाजारी के नाम पर कोई वसूली नहीं की जाती है। ऐसे में, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद की पटरी पर दुकान लगाने वालों, ठेला आदि से, या बाहर से सामान लादकर आने वाले वाहनों से तहबाजारी के नाम पर वसूली करता है, तो वह पूरी तरह से अवैध है। नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध वसूली की सूचना तुरंत परिषद को दें। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।











































