श्रावस्ती जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय ने रवि कुमार विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.20 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे अभियुक्त लवकुश को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। थाना इकौना में मु0अ0सं0 296/2019 धारा 363, 366A, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत इस मामले में रवि कुमार विश्वकर्मा पिता जगराम विश्वकर्मा (निवासी लंगड़ीमोड़ दाखिला गोपालपुर, थाना गिलौला) और लवकुश पुत्र झब्बूलाल (निवासी चिचड़ी, थाना इकौना) को दोषी पाया गया।









































