बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के हरदी थाना अंतर्गत पांडे पुरवा फत्तेपुरवा गांव में एक व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी संतोष पुत्र सांवली, निवासी पांडे पुरवा दाखिला फत्ते पुरवा पर आरोप है कि उसने क्रिसमस डे पर बिना अनुमति के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उसने हिंदू धर्म के लोगों को बहला-फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। हरदी थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी संतोष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 (1) के तहत हरदी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आयोजन धारा 163 बीएनएस का भी उल्लंघन माना गया है। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब संतोष पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। पिछले साल भी स्थानीय पुलिस ने उसे इसी आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे छोड़ दिया गया था।
धर्म परिवर्तन के आरोपी पर केस दर्ज: हरदी थाना पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी की तलाश जारी – Mahsi News
बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के हरदी थाना अंतर्गत पांडे पुरवा फत्तेपुरवा गांव में एक व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी संतोष पुत्र सांवली, निवासी पांडे पुरवा दाखिला फत्ते पुरवा पर आरोप है कि उसने क्रिसमस डे पर बिना अनुमति के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उसने हिंदू धर्म के लोगों को बहला-फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। हरदी थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी संतोष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 (1) के तहत हरदी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आयोजन धारा 163 बीएनएस का भी उल्लंघन माना गया है। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब संतोष पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। पिछले साल भी स्थानीय पुलिस ने उसे इसी आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे छोड़ दिया गया था।









































