नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:बलरामपुर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

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बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया जा रहा है। यह मामला 11 नवंबर 2018 का है। थाना तुलसीपुर, बलरामपुर में मोतीपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि गुलरिहा, तुलसीपुर निवासी ननकू उर्फ मुस्तफा पुत्र हबीब उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना तुलसीपुर में मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने की थी। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में मुकदमे की सघन निगरानी की गई। विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल बृजानंद सिंह और थाना तुलसीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बलरामपुर ने अभियुक्त ननकू उर्फ मुस्तफा को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366ए, 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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