बलरामपुर के सादुल्लानगर में पुलिस ने संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में जालसाजी और धोखाधड़ी कर धन हड़पने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल कयूम पुत्र मोहम्मद जकी, निवासी नेवादा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर के रूप में हुई है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सादुल्लानगर के शशिकांत तिवारी ने थाना सादुल्लानगर में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, अभियुक्त ने मकान के कूटरचित और फर्जी दस्तावेज (गाटा संख्या 598) तैयार कर जमीन गिरवी रखी थी। इसके आधार पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड से ₹22,31,960/- का ऋण स्वीकृत कराया गया और 25 सितंबर 2020 को ₹21,24,904/- की धनराशि अपने खाते में आहरित कर ली गई। ऋण लेने के बाद, अभियुक्त ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंपनी को धोखा देने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया। वर्तमान में, ऋण की शेष बकाया धनराशि ₹17,88,795/- जमा नहीं की गई है। इस संबंध में थाना सादुल्लानगर में मु0अ0सं0 03/26 धारा 420, 467, 471, 120-बी भा0द0वि0 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस घटना के अनावरण के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए थे। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सादुल्लानगर सत्येंद्र वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने वांछित अभियुक्त अब्दुल कयूम को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
सादुल्लानगर पुलिस ने जालसाजी के आरोपी को किया गिरफ्तार:फर्जी दस्तावेज से फाइनेंस कंपनी से हड़पे थे लाखों रुपए
बलरामपुर के सादुल्लानगर में पुलिस ने संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में जालसाजी और धोखाधड़ी कर धन हड़पने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल कयूम पुत्र मोहम्मद जकी, निवासी नेवादा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर के रूप में हुई है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सादुल्लानगर के शशिकांत तिवारी ने थाना सादुल्लानगर में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, अभियुक्त ने मकान के कूटरचित और फर्जी दस्तावेज (गाटा संख्या 598) तैयार कर जमीन गिरवी रखी थी। इसके आधार पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड से ₹22,31,960/- का ऋण स्वीकृत कराया गया और 25 सितंबर 2020 को ₹21,24,904/- की धनराशि अपने खाते में आहरित कर ली गई। ऋण लेने के बाद, अभियुक्त ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंपनी को धोखा देने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया। वर्तमान में, ऋण की शेष बकाया धनराशि ₹17,88,795/- जमा नहीं की गई है। इस संबंध में थाना सादुल्लानगर में मु0अ0सं0 03/26 धारा 420, 467, 471, 120-बी भा0द0वि0 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस घटना के अनावरण के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए थे। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सादुल्लानगर सत्येंद्र वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने वांछित अभियुक्त अब्दुल कयूम को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।





































